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रेलवे ने दुर्घटना मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ाई, हादसे में जान गयी तो 5 लाख मिलेंगे, चोरी और डकैती होने पर भी मिलेगी सहयोग राशि

इंडियन रेलवे ने रेल दुर्घटना में मुआवजा राशि को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। अब रेल दुर्घटना में अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उनके परिजनों को अब 50,000 की जगह अब ₹500000 मिलेंगे।

गंभीर घायल व्यक्ति को 25000 की जगह 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। और साथ ही मामूली शॉट लगने पर 5000 की जगह 50,000 मिलेंगे।

रेलवे विभाग ने यह भी कहा है कि अगर किसी भी ट्रेन में आतंकी हमला, चोरी और डकेती जैसी घटना होती है तो पीड़ितों को मुआवजा दिया जायेगा।

रेलवे विभाग ने 18 सितंबर को एक सर्कुलर जारी कर के मुआवजा राशि बढ़ाने की जानकारी दी। और अब यह नोटिस ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया गया है और यह मुआवजा राशि भी अब से लागू कर दी जाएगी। इससे पहले 2012-2013 में भी राशि में संसोधित किया गया था।

रेलवे ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती रहता है तो उसका सारा हॉस्पिटल का खर्चा सरकार उठायेगी। मरीज़ कितना गंभीर है उसके आधार पर प्रतिदिन 3000,1500 और 750 रुपये खर्च के दिये जायेंगे।

यह पैसा भर्ती होने के 10 दिन बाद या फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दिए जाएंगे, किसी तरह की आतंकी या हिंसक घटना में मरीज को 1500 या 750 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे।

रेलवे की गलती होने पर ही परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी, हालांकि रेलवे स्टेशन पर किसी को करंट लगने से मौत होती है तो उसको सहायता राशि नहीं दी जाएगी।

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